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मुंगेली: तिलक वार्ड में धर्म परिवर्तन की कोशिश, आरोपी के खिलाफ FIR

प्रार्थना सभा में हिंदू धर्म की निंदा, पुलिस ने दर्ज किया मामला

आनंद गुप्ता जिला संवाददाता

 

धर्म परिवर्तन का प्रलोभन देने वाले के विरुद्ध पुलिस की सख्त कार्यवाही

मुंगेली / थाना सिटी कोतवाली अंतर्गत मजगांव पारा, तिलक वार्ड में धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से चंगाई सभा आयोजित करने और भ्रामक प्रचार करने वाले एक व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस ने कड़ी कार्यवाही की है।

प्राप्त जानकारी अनुसार, प्रार्थी यशवंत सिंह परिहार, निवासी जवाहर वार्ड मुंगेली ने सिटी कोतवाली में लिखित आवेदन प्रस्तुत करते हुए बताया कि दिनांक 27 जुलाई 2025 को सुबह करीब 10:30 बजे, तिलक वार्ड स्थित सुनील कुमार लाल के मकान में बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोगों को एकत्र कर बद्री साहू (पिता बल्लू साहू), निवासी सारंगपुर, जिला कबीरधाम द्वारा भजन-कीर्तन के माध्यम से सभा आयोजित की गई थी।

प्रार्थी के अनुसार, उक्त सभा में बद्री साहू द्वारा उपस्थित हिंदू परिवारों को ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया गया। वह यह कहते हुए लोगों को गुमराह कर रहा था कि “हिंदू धर्म के देवी-देवता कुछ नहीं कर पाते, वे सब व्यर्थ हैं। प्रभु यीशु ही कल्याण का मार्ग हैं।” यह कथन और गतिविधियाँ समाज में धार्मिक विद्वेष फैलाने तथा धर्मांतरण के दुष्प्रयास की श्रेणी में आती हैं।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (IPS) के निर्देश पर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री नवनीत कौर छाबड़ा एवं अनुविभागीय अधिकारी मयंक तिवारी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली गिरजाशंकर यादव ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी बद्री साहू के विरुद्ध अपराध क्रमांक 338/2025, धारा 299 बीएनएस एवं छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 1968 की धारा 4 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारंभ कर दी है।

पुलिस द्वारा की गई इस त्वरित और सख्त कार्यवाही से क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने का संदेश गया है, तथा धार्मिक सौहार्द्र बिगाड़ने वालों को सख्त चेतावनी भी।

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