पुलिस का एक्शन – धर्मांतरण कराने वाले पर धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज
पुलिस की त्वरित कार्रवाई – पथरिया में धर्मांतरण कराने वाले पर मामला दर्ज

आनंद गुप्ता जिला संवाददाता
पथरिया थाना क्षेत्र में धर्म परिवर्तन का प्रलोभन देने वाले आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई
मुंगेली। थाना पथरिया क्षेत्र अंतर्गत धर्म परिवर्तन का प्रलोभन देकर चंगाई सभा आयोजित करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है।
प्रार्थी बृजेश शर्मा पिता मारकंडे शर्मा, उम्र 27 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 06 सरगांव थाना सरगांव, जिला मुंगेली ने थाना पथरिया में आवेदन प्रस्तुत किया कि दिनांक 24 अगस्त 2025 को प्रातः लगभग 10 बजे वार्ड क्रमांक 01 लक्षनपुर पथरिया में सत्यम सिंह पिता भगवंता सिंह, उम्र 50 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 01 लक्षनपुर पथरिया अपने मकान में हिंदू समाज के लोगों को इकट्ठा कर भजन-कीर्तन बजा रहा था।
आरोपी द्वारा लोगों से ईसाई धर्म की प्रार्थना कराई गई तथा कहा गया कि “ईसाई धर्म अपनाओ, इसमें तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तुम्हारे धर्म के देवी-देवता कुछ नहीं कर सकते, वे बेकार हैं। प्रभु यीशु ही कल्याण का रास्ता है, तुम्हारा हिंदू धर्म बेकार है।” इस प्रकार आरोपी द्वारा लोगों को धर्म परिवर्तन हेतु भ्रामक बातें कहकर प्रेरित किया जा रहा था।
शिकायत पर पुलिस अधीक्षक मुंगेली भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के आदेशानुसार तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री नवनीत कौर छाबड़ा के मार्गदर्शन में, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) नवनीत पाटिल के निर्देशन पर थाना प्रभारी उपनिरीक्षक लक्ष्मण खुंटे द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई।
आरोपी सत्यम सिंह के विरुद्ध थाना पथरिया में अपराध क्रमांक 182/2025 धारा 299 बी.एन.एस. एवं छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 1968 की धारा 4 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।