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प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना का लाभ लेने एन.एफ.डी.पी. पर पंजीयन अनिवार्य

आनंद गुप्ता संवाददाता 

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना का लाभ लेने एन.एफ.डी.पी. पर पंजीयन अनिवार्य

मुंगेली / प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना का लाभ लेने के लिए सभी मत्स्य पालकों, समूहों एवं मत्स्य समितियों का एन.एफ.डी.पी. पर पंजीयन कराना अनिवार्य है। मछली पालन विभाग के सहायक संचालक आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि पंजीकरण का उद्देश्य सभी मत्स्य पालकों, समूहों एवं मत्स्य समितियों का कार्य आधारित पहचान के डाटाबेस निर्माण के माध्यम से भारतीय मत्स्य पालन को औपचारिक रूप देना है। पंजीयन के बाद मत्स्य विभाग से सत्यापन पश्चात उनके बैंक खातें में 80 रूपये शासन की ओर से प्राप्त होगा तथा कॉमन सर्विस सेंटर (च्वाईस सेंटर) को उनके प्रत्येक एन्ट्री पर 18 रूपये कमीशन के रूप में प्राप्त होगा। यदि परिवार के सभी सदस्य मछली पालन कार्य में संलग्न हैं, तो उनका पंजीयन व्यक्तिगत रूप से किया जाएगा। एन.एफ.डी.पी. पर नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर में आधार कार्ड, बैंक पासबुक तथा आधार लिंक मोबाईल नम्बर के साथ पंजीयन कराया जा सकता है। पंजीयन के तत्काल बाद अस्थायी प्रमाण पत्र तथा विभाग से स्थायी प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। उन्होंने सभी मत्स्य पालकों, समूहों एवं मत्स्य समितियों को पंजीयन कराकर योजना का लाभ लेने की अपील की है।

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